Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana (JMMSY), महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्थिरता, आत्मनिर्भरता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके तहत, झारखंड सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड धारक परिवारों की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
शुरुआत में योजना के तहत ₹1,000 प्रति माह प्रदान किए जाते थे, लेकिन दिसंबर 2024 में इस राशि को बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ किया जा सके। यह राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। पिछला भुगतान 7 जनवरी 2025 को किया गया था, जबकि फरवरी और मार्च माह के भुगतान लंबित हैं और जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।
Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana (JMMSY) Overview
Event | Details |
---|---|
Scheme Name | Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana (JMMSY) |
Implementing Authority | Department of Women, Child Development & Social Security |
Beneficiaries | Women aged 18-50 years, residents of Jharkhand |
Monthly Assistance | ₹2,500 (Direct Benefit Transfer) |
Mode of Payment | Aadhaar-linked bank account |
Application Method | Offline |
Objective | Economic empowerment and financial stability of women |
Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की वित्तीय असुरक्षाओं को दूर करने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें नियमित मासिक सहायता मिल सके। यह उन महिलाओं को लक्षित करती है जो वर्तमान में किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना या पेंशन कार्यक्रम के दायरे से बाहर हैं। इससे आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana (JMMSY)
झारखंड मइया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कुछ आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। लाभार्थी महिला होनी चाहिए और झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए, जिसके लिए उसे अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि सरकार द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र से की जाएगी।

हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे, कुछ महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। इसमें वे महिलाएं शामिल हैं जिनके पति या वे स्वयं केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, स्थानीय निकायों, शहरी निकायों, सांविधिक निकायों या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नियमित, अनुबंधित या मानद आधार पर कार्यरत हैं। इसके अलावा, वर्तमान या पूर्व सांसद (MP) और विधायक (MLA) वाले परिवार, आयकर दाता परिवार, झारखंड सरकार की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता रखने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पात्रता मानदंड:
- लाभार्थी केवल महिला होनी चाहिए।
- महिला झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसके पास अधिवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि सरकार द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र से होगी।
अपवर्जन (छूट) मानदंड:
- वे महिलाएं जिनके पति या वे स्वयं केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, शहरी निकायों, सांविधिक निकायों या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नियमित, अनुबंधित या मानद रूप से कार्यरत हैं।
- जिन परिवारों में वर्तमान या पूर्व सांसद (MP) या विधायक (MLA) हैं।
- आयकर भुगतान करने वाले परिवार जो आमतौर पर बेहतर वित्तीय स्थिति में होते हैं।
- वे लाभार्थी जो पहले से ही झारखंड सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकृत हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता रखने वाली महिलाएं, जो औपचारिक रोजगार में होने का संकेत देती हैं।
Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana (JMMSY) आवेदन प्रक्रिया
झारखंड मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना के तहत आवेदन करने की इच्छुक महिलाएं निम्नलिखित ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन करें:
चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करना
आवेदन पत्र प्राप्त करने के दो तरीके हैं:
- कार्य समय के दौरान नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड विकास कार्यालय (BDO) या अंचल कार्यालय से भौतिक आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- या फिर, सरकार के आधिकारिक पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र भरने से पहले, आधिकारिक दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
चरण 2: आवेदन पत्र भरना
- आवेदन पत्र को सही और पूर्ण रूप से भरें, सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज की गई हो।
- पात्रता और प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित (self-attested) फोटोकॉपी संलग्न करें।
चरण 3: आवेदन पत्र जमा करना
आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित स्थानों पर जमा करें:
- ग्रामीण क्षेत्र: नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) के कार्यालय में।
- शहरी क्षेत्र: अंचल अधिकारी (Zonal Officer) के कार्यालय में।
चरण 4: प्राप्ति रसीद (Acknowledgment Receipt) लेना
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय से एक प्राप्ति रसीद अवश्य लेनी चाहिए।
- यह रसीद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें आवेदन की जमा तिथि, समय और एक अद्वितीय संदर्भ संख्या होती है, जिसका उपयोग आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने या आवश्यकतानुसार फॉलो-अप करने के लिए किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की जानकारी को सत्यापित करने और पात्रता स्थापित करने के लिए दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने होंगे:
- हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो, जिसमें चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
- आधार कार्ड, जो बायोमेट्रिक पहचान के लिए आवश्यक है।
- राशन कार्ड, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति की पुष्टि करता है।
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), जो नागरिकता और निवास प्रमाणित करता है।
- पैन कार्ड, जो वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
- आधार से जुड़े बैंक पासबुक की प्रति, जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की सुविधा मिले।
- स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Letter), जिसमें पात्रता की पुष्टि की गई हो।
Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana (JMMSY) प्रभाव और महत्व
मइया सम्मान योजना ने झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों महिलाओं को लाभ मिला है, जहां आर्थिक अवसर सीमित हैं।
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प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली से भुगतान की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। लाभार्थियों ने बेहतर वित्तीय निर्णय लेने, आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी, और अपने परिवार व समुदाय में आत्मविश्वास बढ़ने की सूचना दी है।
भविष्य की दृष्टि से, झारखंड सरकार इस योजना का नियमित मूल्यांकन कर रही है और लाभार्थियों से फीडबैक लेकर इसमें सुधार कर रही है। आगे की योजनाओं में इस योजना का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी अतिरिक्त सहायता को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे वित्तीय सहायता का प्रभाव और व्यापक हो सके।
(FAQs) – झारखंड मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना
1. झारखंड मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना (JMMSY) क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जो 18 से 50 वर्ष की झारखंड की महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।
2. सहायता राशि कैसे मिलेगी?
हर महीने की 15 तारीख तक ₹2,500 की राशि लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाएगी।
3. यदि किसी को पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र होगा?
नहीं, जो महिलाएं पहले से झारखंड सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।